लॉकडाउन के आर्थिक संकट में विद्यार्थियों और पेरेंट्स को बड़ी राहत
यूजीसी का कड़ा आदेश – कोई भी शिक्षण संस्था फीस भरने की सख्ती न करें।
लॉकडाउन में आर्थिक संकट को देखते हुए शिक्षा संस्थाओं को विद्यार्थियों पर फीस भरने की सख्ती न करने के आदेश जारी हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नोटिफिकेशन जारी कर नागपुर विश्वविद्यालय सहित देशभर के शिक्षा संस्थानों के लिए यह फैसला लागू किया है। यूजीसी ने शिक्षा संस्थानों को स्थिति सामान्य होने तक विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस और परीक्षा फीस में रियायत देने या अन्य कोई विकल्प देने को कहा है।
यूजीसी ने जारी की हेल्पलाइन में इस बाबत कई शिकायतें आने के बाद यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके पूर्व प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई भी इस प्रकार का निर्देश जारी कर चुकी है। राज्य सरकार भी स्कूलों के लिए 30 मार्च को जीआर जारी कर फीस के लिए सख्ती नहीं करने को कह चुकी है। 8 मई को स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने के आदेश दिए गए थे। हाल ही में नागपुर जिलाधिकारी ने स्कूल प्राचार्यों के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में भी इसी बात पर जोर दिया। प्राचायों से यह भी अपील की कि, यदि संभव हो, तो वे फीस कम करने पर भी विचार करें।